दूषित पेयजल से रजोला में बीमारी फैलने पर पी.एच. ई. के सहायक यंत्री को नोटिस जारी

Chautha Sthambh

दूषित पेयजल से रजोला में बीमारी फैलने पर पी.एच. ई. के सहायक यंत्री को नोटिस जारी

कलेक्टर ने लापरवाह उपयंत्री को किया निलंबित

छिंदवाड़ा (चौथा स्तंभ)जिले के अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम रजोला में 14 अक्टूबर 2025 को दूषित पेयजल के कारण बीमारी फैलने की घटना से जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जिसके लिए कलेक्टर श्री नारायन ने लापरवाही सामने आने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री एन.के.चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और लापरवाह उपयंत्री श्रीमती प्रतीक्षा उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर श्री नारायन ने बताया कि ⁠उनके द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को भ्रमण में यह पाया गया कि ग्राम रजोला की नलजल योजना के लिए खनन किए गए नवीन सफल नलकूप को पेयजल वितरण प्रणाली से जोड़ने एवं योजना को क्रियाशील करने का उत्तरदायित्व सहायक यंत्री एन. के. चौधरी तथा उपयंत्री श्रीमती प्रतीक्षा उइके का था, लेकिन उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य को समय पर संपादित नहीं किया गया। इस कृत्य के कारण ग्रामवासियों को कुँए से दूषित जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा, जो बीमारी फैलने का मुख्य कारण बना। जिसके लिए उप यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उप यंत्री श्रीमती उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल छिंदवाड़ा रहेगा। 

 साथ ही सहायक यंत्री श्री एन के चौधरी का भी यह कृत्य, पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, कर्तव्यविमुखता एवं शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है, जिसके लिए सहायक यंत्री श्री चौधरी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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