नरवाई जलाने पर एक व्यक्ति पर की गई प्राथमिकी दर्ज
छिन्दवाड़ा (चौथा स्तंभ)कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार जिले में नरवाई जलाने के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना चौरई के अंतर्गत ग्राम नवेगांव मकरिया में अशोक पिता लक्ष्मी नारायण वर्मा द्वारा मक्का की नरवाई में आग लगाने का मामला सामने आया है। पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। बताया गया कि 26 अक्टूबर की शाम लगभग 5:30 बजे अशोक पिता लक्ष्मीनारायण वर्मा ने नवेगांव मकरिया स्थित खसरा नंबर 240, रकबा 3.510 हेक्टेयर की भूमि, जो रमणीत और जितेन्द्र पिता रामनारायण निवासी नवेगांव मकरिया के स्वामित्व में है और ठेके पर ली गई थी, में उपेक्षापूर्वक मक्का की नरवाई में आग लगाई। आग लगने से खेत की नरवाई जल गई। यह कृत्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत खेतों में नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री नारायन द्वारा जारी आदेश के माध्यम से जिले में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
कलेक्टर श्री नारायन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले की समस्त राजस्व सीमा में मक्का, सोयाबीन, धान की फसल कटाई के बाद खेतों में डंठलों (नरवाई) में आग लगाना प्रतिबंधित है। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और अनेक बार अग्नि दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। साथ ही नरवाई प्रबंधन के लिए ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार ग्रामीणों को वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा ऐसे प्रकरणों की निगरानी कर जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
