एकीकृत माध्यमिक शाला हनुमान दफाई में पदस्थ एक प्राथमिक शिक्षक निलंबित
छिन्दवाड़ा(चौथा स्तंभ) सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड जुन्नारदेव के एकीकृत माध्यमिक शाला हनुमानदफाई संकुल केन्द्र दमुआ के प्राथमिक शिक्षक श्री राममिलन गुप्ता को शाला में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होने तथा प्रधान पाठक से धर्म एवं जाति सूचक शब्दों की टिप्पणी करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि 19 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे जनशिक्षक दमुआ द्वारा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के एकीकृत माध्यमिक शाला हनुमानदफाई संकुल केन्द्र दमुआ का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान प्राथमिक शिक्षक श्री राममिलन गुप्ता संस्था से अनुपस्थित पाये गये। श्री राममिलन गुप्ता संस्था 12:15 बजे अत्यधिक मदिरा का सेवन कर उपस्थित हुए, प्रधान पाठक को धर्म एवं जाति सूचक शब्दों की टिप्पणी की गई, जनशिक्षक द्वारा अनुपस्थिति दर्ज करने पर डण्डा लेकर मारने का प्रयास किया गया तथा बच्चों के समक्ष शिक्षकों को गालियां दी गई, जिससे संस्था में भय का वातावरण निर्मित किया गया। प्राथमिक शिक्षक श्री राममिलन गुप्ता का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक श्री गुप्ता को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री गुप्ता का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।