छिंदवाड़ा (चौथा स्तंथ) जिलें के नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बुचनवाड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां एक पुत्र ने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी..
पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया…
नवेगांव पुलिस को 06 अगस्त 2024 को फरियादि मृतक के परिजन द्वारा थाना नवेगांव उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि था कि ग्राम बुचनवाड़ी मे भाई मूलचंद को उसके बेटे राजेश कवडे ने दिनांक 05/08/24 की शाम 07 बजे 24 डिसमिल जमीन के विक्रय करने की बात को लेकर विवाद मारपीट कर कुल्हाड़ी से पिता के सर एवं जबडे पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया बिच बचाव करने गए अपने बड़े पिता सकरलाल को भी एक लकड़ी के छिल्पा से आहत कर चोट पहुंचाई घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अप.क्र. 141/24 धारा 103(1), 115(2),351(3) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था..
पुलिस ने 25 दिन में आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय पेश…
पुलिस विभाग के द्वारा मामले में मात्र 25 दिवस में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया था
आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास…
आरोपी पुत्र को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड एवं 03 माह कारावास एवं 1000 रु. अर्थदण्ड से किया दण्डित.
पुलिस अधीक्षक ने
विशेष दिशा निर्देश दिये गये हैं..
जिले के समस्त थाना प्रभारियों (विवेचना अधिकारियों) को चिन्हित, गंभीर एवं अन्य सभी प्रकरणो में निरंतर मॉनीटरिंग करने व न्यायालय द्वारा जारी समंस/वारंटो की त्वरित तामीली एवं समय पर साक्षियों/वारंटियो की न्यायालय में उपस्थिति कराने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिये गये हैं..
विवेचना कार्यवाही..
प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ट अधिकारियो से प्राप्त दिशा निर्देश के पालन में तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजेश साहू द्वारा प्रकरण की विवेचना में तत्काल फॉरेनसिक टीम के साथ घटना स्थल का सुक्ष्मता से निरीक्षण कर घटना स्थल पर पाये गये साक्ष्यो का विधिवत संकलन किया जाकर घटना कारित कर फरार हुये आरोपी राजेश कवडे को चंद घंटो में ही गिरफ्तार कर आरोपी से घटना घटित करने मे उपयोग की गई कुल्हाड़ी जप्त कर माननीय न्यायालय पेश कर 25 दिवस मे प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 139/24 दिनांक 31/08/24 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
न्यायालय का निर्णय…
प्रकरण में मान.अपर सत्र न्याया. जुन्नारदेव श्री महेंद्र मांगोदिया छिन्दवाड़ा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 29/2024 में विचारण के दौरान आये साक्ष्य, साक्षियो/फॉरेनसिक रिपोर्ट तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्षो के तर्को को सुनने के उपरांत दिनांक 29/08/25 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आरोपी राजेश कवडे पिता मूलचंद उम्र 25 साल निवासी बुचनवाड़ी नवेगांव को धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं 5000/- रुपए के अर्थदंड एवं धारा 115(2) BNS के तहत 03 माह का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
सराहनीय कार्यः-
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी नवेगांव उनि राजेश साहू द्वारा की गई हैं!!
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई ।
पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही हेतु तात्कालीन थाना प्रभारी नवेगांव व टीम को पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।..