लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी नव नियुक्त बीएड योग्यताधारी सभी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने के आदेश…

Chautha Sthambh

चौथा स्तंभ (भोपाल )
लोक शिक्षण संचालनालय ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील और उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ष 2020 के परिणाम के आधार पर नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिये नेशनल ओपन स्कूल (एनआईओएस) द्वारा ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

संबंधित शिक्षक 25 दिसम्बर 2025 तक एनआईओएस के पोर्टल पर समय-सीमा में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अथवा निर्धारित समय-सीमा में ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण न करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जारी नहीं रखी जा सकेंगी।

लोक शिक्षण संचालनालय ने 16/01/2026 को मध्यप्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश जारी करते हुए निर्देश जारी किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में दिनांक 28.06.2018 से दिनांक 11.08.2023 तक नव नियुक्त बीएड योग्यताधारी सभी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स में सम्मिलित कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें
विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र. 5068/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 के अनुसार दिनांक 28.06.2018 से दिनांक 11.08.2023 तक नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 01 से 05 तक में अध्यापन कर रहे हैं, उन्हें 06 माह का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक है। सफलतापूर्वक ब्रिज कोर्स नही कर पाने की स्थिति में इन शिक्षकों की नियुक्ति जारी नही रखी जा सकेगी…

ब्रिज कोर्स में पंजीयन हेतु अंतिम तिथि…

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  • ब्रिज कोर्स में पंजीयन हेतु अंतिम तिथि.. 19.01.2026 है। अतः जिले में विषयांकित अवधि में नियुक्त बीएड योग्यताधारी सभी प्राथमिक शिक्षकों को एनआईओएस पोर्टल पर ब्रिज कोर्स में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें। कृपया इस संबंध में सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियो / संकुल प्राचार्यों एवं संबंधित शिक्षको को अनिवार्यतः सूचित कर संचालनालय को अवगत करावे।

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