शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट,तंबाकू बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई…
चौथा स्तंभ (छिंदवाड़ा) पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के निर्देशन में जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थान स्कूल कॉलेज के आस-पास सिगरेट तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई का अभियान चलाया गया है जिसके तहत आज पुलिस टीम के द्वारा ऐसे स्थान जो स्कूल कॉलेज के आस-पास सिगरेट तंबाकू गुटखा की बिक्री करते पाये गये है, उनकी सघन चेकिंग करते हुए उन पर वैधानिक कार्यवाही जारी है।

शैक्षणिक संस्थान स्कूलों और कॉलेजों के 100 गज (लगभग 91 मीटर) के भीतर सिगरेट तंबाकू उत्पादों की बिक्री और विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित है, कानून का पालन करें!
छिंदवाड़ा पुलिस की अपील..
सभी नागरिकों, दुकानदारों और प्रतिष्ठान मालिकों से अपील करती है कि वे कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन करें। इस कानून का उद्देश्य नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, जिसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कड़ी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है।

