कलयुगी बहू ने पैसे नही देने पर ससुर की कर दी हत्या…?
थाना लावाघोघरी पुलिस द्वारा अंधे हत्याकण्ड का किया खुलासा…
आरोपी को24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार किया….
छिंदवाड़ा (चौथा स्तंभ) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आज एक ऐसा वाकया सामने आया जहां एक कलयुगी बहू ने पैसे नहीं देने के कारण अपने ससुर की हत्या कर दी….
पूरी धटना लावाधोधरी थाना अंतर्गत…
यह बात सुनकर आश्चर्य होता है कि आज के इस युग में एक बहू भी अपने ससुर की हत्या कर सकती है वह भी चंद पैसों के लिए जी हां ऐसा ही एक मामला आज लावा गोगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिला जहां एक बहू ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी घटना दिनांक 28/12/25 की है जंहा लावाधोधरी जितेन्द्र आर्मे ने हनुमान मंदिर के पास मे आकर सूचना दिया की उसके कच्चे मकान व वनविभाग की दीवार के बीच की छेन्डी (पतली गली) मे उसके पिता कृष्णरात पिता बाबूराव की लाश पडी है उसके पिता के मुह नाक से खून निकाला दिख रहा है। बेटे की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी लावाघोघरी मय विवेचना किट एवं हमराह बल के मौके पर पहुंचे तथा उक्त सूचना वारिष्ट अधिकारियो को दी गई।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे वैज्ञानिक अधिकारी, डाग स्काँड तथा फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ के दल को घटना स्थल पर भेजा गया संयुक्त पुलिस दल की कार्यवाही एवं अवलोकन से व घटना स्थल पर मौजूद भौतिक साक्ष्यो के आधार पर मृतक के सिर व शरीर पर अज्ञात आरोपी के व्दारा किसी बोथले वस्तु से पहुंचायी हुई चोटो से मृत्यु कारित करना, पाये जाने पर अप. क्र. 170/25 धारा 103(1) बी.एन.एस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं नेतृत्व में टीम का गठन कर थाना प्रभारी लावाघोघरी आफताब खान व उनकी टीम को तत्काल हत्या का खुलासा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये जिसके पालन मे टीम द्वारा मृतक के परिजनो एवं आसपास के लोगो से मनोवैज्ञानिक तरीके से व स्वान स्काड एवं फिंगर प्रिन्ट एवं एफएसएल की टीम की सहायत से विवेचक व्दारा पूछताछ कर अंधे हत्या का खुलासा किया गया।
घटना क्रम मृतक कृष्णराव पिता बाबूराव आर्मे (अरमय) उम्र 65 साल निवासी लावाघोघरी दिनाक 27.12.25 के दरम्याना रात्रि मे अपने पुराने मकान मे खाना खाकर रोज की भाति सोने को था एवं उस समय उसके कच्चे टूटे फूटे घर के पास उसेक बेटा बहू का छोटा मकान होने से उसकी पुत्र वधु आरोपिया सुनिता आर्मे पति जितेन्द्र आर्मे ने मृतक के पास जाकर पैसे खर्च के मांगे उस समय घर मे कोई नही था ससुर व्दारा बहू को पैसे देने से इंकार करने पर आरोपिया को बुरा लगा और उसने वही पास मे पडे हुये लकडी के पाये जो पुराने टूटे पलंग का वही पड़ा था उठाकर मृतक के सर मे चोट मारी जिससे मृतक वही गिर पडा बाद मे बहू व्दारा मृतक को लगातार 8-10 बार सीने मे, पेट मे, हाथा मे चोट मारकर हत्या कर दी एवं लाश को टूटे पलंग के पास दरवाजे से छेन्डी मे गली में पैर पकडकर घसीट कर लाश पटक दी एवं पलंग के पास पडे खून को मिट्टी डाल कर साक्ष्य छिपाने की नियत से साफ कर दिया और पलंग के पाये को छिपा दिया था।
आरोपिया व्दारा पुलिस की कार्यवाही के दौरान ससुर की लाश के पास खूब रोना पीटना किया गया जिससे की पुलिस को उस पर शक ना हो। आरोपिया ने अपने ससुर की रोक टोक से परेशान ना होना पडे एवं एकलवता बेटा पिता का होने के कारण ससुर के मारने के बाद मकान आरोपिया का हो जायेगा क्योकि आरोपिया का पति तो नशे का आदि है इस लालच मे आकर आरोपिया ने ससुर की हत्या कर दी।
आरोपिया ने अपना जुर्म स्वीकार किया जिसे विधिवत वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया।

