बिजली बिल बकायादारों के लिए सुनहरा अवसर…
छिन्दवाड़ा (चौथा स्तंभ)मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिये ‘समाधान योजना 2025-26 लागू की गई है। यह योजना 1 नवम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि उपभोक्ताओं (शासकीय उपभोक्ताओं को छोड़कर) को मिलेगा, जिनके बिजली बिल में 3 माह या उससे अधिक की बकाया राशि है। औद्योगिक उपभोक्ता ‘समाधान योजना 2025-26’ अथवा ‘उद्योग मित्र योजना’ में से किसी एक योजना का ही लाभ ले सकेंगे।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
विलंबित भुगतान अधिभार में छूट- उपभोक्ता अपने विलंबित भुगतान अधिभार (संचयी) में 50% से 100% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं ।
योजना के दो चरण निर्धारित किए गए हैं-
प्रथम चरण – 1 नवम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर अधिभार में 100% छूट एवं 6 मासिक किश्तों में भुगतान पर 70% छूट तथा गैर-घरेलू एवं औद्योगिक (एलटी/एचटी) उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर 80% छूट 6 मासिक किश्तों में भुगतान पर 60% छूट रहेगी।
द्वितीय चरण – 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर 90% छूट किश्तों में भुगतान पर 60% छूट तथा गैर-घरेलू एवं औद्योगिक (एलटी/एचटी) उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान पर 70% छूट किश्तों में भुगतान पर 50% छूट रहेगी।
पंजीकरण प्रक्रिया – उपभोक्ता निकटस्थ वितरण केंद्र/कार्यालय अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। घरेलू / कृषि उपभोक्ता कुल बकाया का 10% जमा कर पंजीकरण गैर-घरेलू / औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया का 25% जमा कर पंजीकरण कर सकते हैं।
छिंदवाड़ा जिले में पात्र उपभोक्ता – घरेलू श्रेणी के 83879, गैर-घरेलू श्रेणी के 2270, औद्योगिक श्रेणी के 589, कृषि श्रेणी के 30010, इस प्रकार कुल पात्र उपभोक्ता 116748 हैं ।
मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सभी पात्र उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि गया है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया का निपटान शीघ्र करें। "जल्दी आयें, एकमुश्त भुगतान करें, अधिकतम छूट पायें" ।

