कलेक्टर श्री सिंह द्वारा नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करने का आदेश जारी

Chautha Sthambh

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करने का आदेश जारी

छिन्दवाड़ा(चौथा स्तंभ) कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा चौरई की नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करने का आदेश जारी गया है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरई में 12 सितम्बर 2025 को श्रीमती सोना बनवारी की नवजात संतान की मृत्यु के प्रकरण की विस्तृत समीक्षा की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती वीणा ठाकुर को प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता का दोषी पाया गया है।

   जांच प्रतिवेदन के अनुसार, प्रसूता की गंभीर स्थिति की सूचना ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक को नहीं दी गई, प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को लेबर रूम में रखने के बजाय सामान्य वार्ड में रखा गया तथा जिला चिकित्सालय रेफर किए जाने पर परिजनों द्वारा मना करने की स्थिति की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया है।

   उक्त कारणों से कलेक्टर श्री सिंह द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रीमती वीणा ठाकुर, नर्सिंग ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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