सिवनी (चौथा स्तंभ ) मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय ने सिवनी में पदस्थ सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है

क्या था पूरा मामला…
डिंडोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते हुए अमर सिंह उईके पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है,डिंडोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते हुए अमरसिंह उईके पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे, इसी संबंध में थाना कोतवाली डिंडोरी में अपराध क्रमांक 0128/2024 पंजीबद किया गया था उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420(ठगी), 409 (आपराधिक विश्वासघात )एंव 34(सामूहिक अपराध )के तहत
मामला दर्ज है…
न्यायिक अभिरक्षा में रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उईके…
प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान अमर सिंह उईके 29जुलाई 2024 से 10मई 2025 तक जिला जेल डिंडोरी में न्यायिक अभिरक्षा में रहे.
मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील )नियम 1966के नियम 9(2)(क)के अनुसार 48 धंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर अधिकारी का निलंबन अनिवार्य है..

सरकार का आदेश…
इसी नियम के तहत राज्य शासन ने अमर सिंह उईके (वर्तमान सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला सिवनी) को निलंबित कर उनका मुख्यालय भोपाल स्थित कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल संभाग निर्धारित किया है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

